बेलघाट थाना क्षेत्र के ढविया में हुई हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
जनपद गोरखपुर के थाना बेलघाट क्षेत्र के ढविया गांव में वर्ष 2005 में हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 13,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस की सटीक पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर की अदालत ने दुर्गविजय चौहान पुत्र हरिहर, जवाहिर लाल पुत्र अमर सिंह एवं रुकमणी देवी पत्नी अमर सिंह (सभी निवासी ढविया, थाना बेलघाट) को मु0अ0सं0 87/2005, धारा 302, 34, 201 भादवि के तहत दोषी ठहराया।
यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत आया है। इस मामले में थाना बेलघाट के प्रभारी निरीक्षक विकासनाथ, पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अभियोजन पक्ष से ADGC श्रद्धानन्द पाण्डेय और ADGC रविन्द्र सिंह की प्रभावी पैरवी के कारण दोषियों को सजा मिल सकी।
इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और पुलिस की न्यायिक प्रक्रिया में सशक्त भूमिका को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।
Source: डाइनामाइट न्यूज़
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