गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र में जमीन के मालिकाना हक को लेकर पूर्व बीएसपी प्रत्याशी विद्यासागर और राजेश कुमार के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह मामला सुलझ नहीं पाया है।
राजेश कुमार का दावा है कि उनके पिता ने पहले वसीयत के जरिए संपत्ति विद्यासागर को सौंपी थी, लेकिन 2019 में अंतिम वसीयत राजेश कुमार के नाम कर दी, जिसके आधार पर जमीन और मकान का इंतखाब उनके नाम दर्ज हो गया। इसके बावजूद उन्हें मकान में रहने की अनुमति नहीं मिल पाई है। वहीं, विद्यासागर का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से मकान पर काबिज हैं और मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कोर्ट का आदेश आने के बाद ही मकान खाली करेंगे। प्रशासन का कहना है कि मामले की कानूनी जांच जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार है।
राजेश कुमार का पक्ष
राजेश कुमार का कहना है कि 2019 में उनके पिता ने अंतिम वसीयत उनके नाम की थी। 2021 में उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने मकान पर अपना हक जताया और रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि, उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस उन्हें मकान से बाहर निकालना चाहती है। राजेश का कहना है कि उनके पिता की वसीयत के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है।
विद्यासागर का पक्ष
विद्यासागर ने दावा किया कि मकान 2010 से उनके कब्जे में है और बिजली बिल समेत सभी दस्तावेज उनके नाम पर हैं। उनके अनुसार, जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आता, वे मकान खाली नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि यह मामला तहसील खजनी और दीवानी न्यायालय में चल रहा है। समाधान दिवस में एसडीएम ने भी उनके दस्तावेजों को जांचा था और कहा था कि कोर्ट के निर्णय को ही मान्यता दी जाएगी।
विवाद का कानूनी पहलू
यह मामला लगातार तहसील खजनी और दीवानी बासगांव में लंबित है। दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग मुकदमे दायर किए गए हैं। एक पक्ष के मुकदमे खारिज होने पर दूसरा पक्ष आगे बढ़ता है। वर्तमान में यह मामला तीन अलग-अलग मुकदमों के तहत कानूनी प्रक्रिया में है।
देखना होगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है और प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है। बेलघाट क्षेत्र में इस बढ़ते तनाव से स्थानीय लोग भी चिंतित हैं।
Source: Anup Kumar
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